12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वादकारी लाभ उठाएं

वाराणसी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी आलोक कुमार के निर्देशन में दीवानी न्यायालय परिसर, तहसीलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जा रहा है।राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, श्रम, विद्युत, राजस्व, पारिवारिक, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पाण्डेय ने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने वादों एवं विवादों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराकर त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है।