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आजम खान को जमानत, लेकिन बाहर आना मुश्किल:बेटा जेल से छूटेगा, 2 पैन कार्ड मामले में 10 साल की सजा सस्पेंड

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 29 अक्टूबर 2026 👁️ 3 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
आजम खान को जमानत, लेकिन बाहर आना मुश्किल:बेटा जेल से छूटेगा, 2 पैन कार्ड मामले में 10 साल की सजा सस्पेंड

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की 10 साल की सजा को हाईकोर्ट ने गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। दोनों को जमानत भी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आजम और उनका बेटा अब्दुल्ला रामपुर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, आजम अभी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, यह साफ नहीं है। वजह, आजम के खिलाफ अभी 2 केस पेंडिंग हैं। आजम के खिलाफ एक मामला ईडी ने हाल ही में दर्ज किया है।

दूसरा एक मामला 10 सितंबर का है, जिसमें यूपी विजिलेंस ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगर इन मामलों में पुलिस वारंट-बी नहीं लेती है, तो आजम जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि, आजम जेल से बाहर आने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें रामपुर में अफसरों को तनखैय्या कहने के मामले में 2 साल की सजा है चुकी है।

क्या थी बचाव पक्ष की दलील? 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने पक्ष रखा। वहीं, शिकायतकर्ता भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से अधिवक्ता शरद शर्मा और नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने दलीलें पेश कीं।

बचाव पक्ष ने ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि दोषसिद्धि और सजा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वहीं, यूपी सरकार ने दोनों की सजा सस्पेंड करने की मांग का विरोध किया था। सरकार ने अपनी याचिका में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की थी।

23 मई को आजम को 10 साल की सजा दी गई थी आजम को बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 17 नवंबर, 2025 को कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। 5 मई, 2026 को सरकार के वकील ने सजा बढ़ाने के लिए रामपुर की अपर कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

इसके बाद कोर्ट ने 23 मई, 2026 को आजम की सजा को 3 साल बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। अब्दुल्ला की सजा को कोर्ट ने नहीं बढ़ाया था। क्या है 2 पैन कार्ड का मामला? 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा इस माम

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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