'आपकी बस छूट चुकी...', CBSC उत्तर पुस्तिकाओं के दोबारा मूल्यांकन पर बोला SC

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और मूल्यांकन के लिए शिकायत विंडो को फिर से खोलने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि तय समय सीमा खत्म हो चुकी है.
उसे दोबारा बढ़ाना संभव नहीं है. 12वीं के घोषित रिजल्ट के आधार पर कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. अब पोर्टल खोलने से नई समस्याएं पैदा होंगी.
याचिकाकर्ता राकेश बिंजोला की तरफ से दलील दी गई कि सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आने के कारण कई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और दोबारा मूल्यांकन का आवेदन नहीं कर पाए. इसलिए पोर्टल को दोबारा खोला जाए.
लेकिन चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया. क्या बोले सीजेआई? सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, 'आपकी बस छूट चुकी है.
जब बस आती है, उस पर तभी चढ़ना होता है.' बेंच ने कहा कि अगर अब पोर्टल को दोबारा खोला गया तो हजारों या लाखों छात्र नई मांग लेकर सामने आ सकते हैं. इसके चलते पूरी प्रक्रिया में भ्रम और परेशानी पैदा हो सकती है. 21 अगस्त को हुई थी सुनवाई इससे पहले इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 21 अगस्त को हुई थी.
उस दिन सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि सीबीएसई ने छात्रों की शिकायतों के लिए एक सप्ताह के लिए विशेष विंडो खोला था. इस दौरान करीब 1.68 लाख छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की गई.