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अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 11 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज

अक्टूबर 07, नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की विशेष अदालत ने 1996 के श्रीनगर हिंसा मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। 73 वर्षीय शब्बीर शाह पर 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर हिंसा भड़काने, पथराव और भड़काऊ भाषण देने के गंभीर आरोप हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शाह की रिहाई से न केवल मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, बल्कि संरक्षित गवाहों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। बता दें NIA के अनुसार, सुरक्षा कारणों से इस मामले में चार गवाहों को 'संरक्षित' घोषित किया गया है। जांच एजेंसी छह आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

फोटो- अलगाववादी नेता शब्बीर शाह (फाइल फोटो)

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।