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अंकिता भंडारी मर्डर केस- माता-पिता को हिरासत में लिया:2 घंटे बाद छोड़ा; कई कांग्रेसी भी हिरासत में, दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने का विरोध

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 15 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
अंकिता भंडारी मर्डर केस- माता-पिता को हिरासत में लिया:2 घंटे बाद छोड़ा; कई कांग्रेसी भी हिरासत में, दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने का विरोध

दिल्ली में अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे उनके माता-पिता को गुरुवार सुबह करीब 3:45 बजे हिरासत में लिया गया था, लेकिन करीब दो घंटे बाद सुबह 6 बजे उन्हें रिहा कर दिया। उनके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और अन्य कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।

दिल्ली पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। सभी प्रदर्शनकारियों को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अंकिता के परिवार की मांग है कि मामले की CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। परिवार उनकी नियुक्ति रद्द करने की भी मांग कर रहा है।

अंकिता उत्तराखंड के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। साल 2022 में एक VIP को विशेष सेवाएं देने से इनकार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में संबंधित VIP की पहचान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। हालांकि, अंकिता का परिवार लगातार दुष्यंत कुमार गौतम की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है और मामले में न्याय की मांग कर रहा है।

पिता बोले- दुष्यंत की नियुक्ति रद्द नहीं हुई तो फिर धरना देंगे दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर अंकिता भंडारी के पिता ने कहा, "अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, तो पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। हमारी सबसे पहली मांग है कि दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द की जाए। और अगर नियुक्ति रद्द नहीं की गई, तो हमें एक बार फिर पूरे देश में सड़कों पर उतरना होगा, और मेरी बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए।" वहीं, हिरासत में लिए जाने के बाद अंकिता की मां ने कहा- जब तक दुष्यंत गौतम नियुक्ति रद्द नहीं होती है तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे।

अगर हमें यहां बैठने नहीं देंगे तो हम अपने घर में भूख हड़ताल करेंगे। अंकिता की हत्या 18 सितंबर 2022 को हुई थी और उसका शव 24 सितंबर, 2022 को चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ़्तार किया गया। हत्या, सबूत मिटाने और अन्य आरोपों के लिए कोटद्वार में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रीना नेगी ने 30 मई 2025 को उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

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📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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