अपहरण पॉक्सो मामले में दोषी को सात साल की सजा:फर्रुखाबाद कोर्ट ने 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने करीब नौ साल पुराने किशोरी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
शौच के लिए खेत गई थी 14 वर्षीय किशोरी मामला 11 दिसंबर 2017 को कंपिल थाना क्षेत्र के एक गांव में दर्ज कराई गई तहरीर से जुड़ा है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि 10 दिसंबर 2017 की शाम करीब 4 बजे उनकी 14 वर्षीय बेटी शौच के लिए गांव के पास खेत में गई थी।
आरोप था कि गांव का ही एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। 11 दिन बाद रेलवे स्टेशन से मिली किशोरी पुलिस ने करीब 11 दिन बाद किशोरी को कायमगंज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया।
विवेचना के दौरान गांव हकीकतपुर निवासी भोला उर्फ देवेंद्र सिंह का नाम मामले में सामने आया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 18 अगस्त को दोषी करार दिया था विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने 18 अगस्त को भोला उर्फ देवेंद्र सिंह को मामले में दोषी करार दिया था।
अब अदालत ने उसे सात वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
📡 स्रोत: NewsData.io