अतुल ने पहचान छुपाकर "अली" बनकर 12 साल तक समरीन का किया यौन शोषण, अब कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना
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मध्यप्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक कॉलोनाइजर को दो बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने 1 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। मामला एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ वर्षों तक संबंध बनाए और बाद में उसे छोड़ दिया।
मामले के अनुसार, महिला की मुलाकात वर्ष 2011 में आरोपी से हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने खुद को “अली” बताकर भरोसा जीता और शादी का आश्वासन देकर इंदौर में साथ रहने लगा। महिला ने दावा किया कि दोनों करीब 12 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे और इस दौरान दो बच्चों का जन्म हुआ।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने महिला को अपनी पत्नी मानने से इनकार किया। हालांकि, पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स के आधार पर अदालत ने माना कि बच्चों की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि माता-पिता के रिश्ते की वैधता पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता।
फैमिली कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने के साथ-साथ पिछले बकाया भुगतान का भी आदेश दिया है। मामले को लेकर शहर में काफी चर्चा है और सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।