बैतूल- वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए परिवेश पोर्टल पर आवेदन का विभागों को दिया गया प्रशिक्षण
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कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों को परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी एवं प्रक्रियागत कठिनाइयों का समाधान करना है, ताकि भविष्य में वन भूमि से संबंधित प्रकरणों में आवेदन की प्रक्रिया सुगम हो और प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।
प्रशिक्षण के दौरान वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग में लेने, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रक्रिया तथा वन अधिकार प्रमाण-पत्र से संबंधित जानकारी दी गई। अधिकारियों को वन भूमि पर विद्यालय, औषधालय, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य दुकान, जल संरचना, अपारंपरिक ऊर्जा स्थल, सामुदायिक केंद्र सहित 13 सुविधाओं के लिए निर्धारित प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
इसके साथ ही वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि परिवेश पोर्टल पर एक हेक्टेयर तक के प्रकरण संबंधित जिले के वन मंडल कार्यालय तथा एक हेक्टेयर से अधिक के प्रकरण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध कार्यालय भोपाल को प्रेषित किए जाते हैं।
प्रशिक्षण में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कच्चे मार्गों को पक्का करने, जल संसाधन विभाग द्वारा जलाशय निर्माण के लिए अनुमति संबंधी प्रकरणों, आवेदन के दौरान होने वाली सामान्य त्रुटियों तथा परिवेश पोर्टल पर लॉगिन और आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही एमपी एफआरए पोर्टल पर आवेदन से संबंधित प्रक्रिया भी समझाई गई। अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।