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भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया

लेखक: DD News अंतिम अपडेट: 1 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति

सितंबर 01, नई दिल्ली: भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े मामलों में तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) द्वारा जारी नए 'अवार्ड' को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा गठित यह अदालत संधि के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और भारत इसके कानूनी अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करता।

विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय लागू रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस कोर्ट को मान्यता ही नहीं देता, कभी इस अदालत के समक्ष पेश नहीं होता और इसके किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करता।

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