भारतीय उच्चायोग ने मलेशिया में पर्यटन वीजा पर रोजगार तलाशने वाले भारतीय को आगाह किया
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कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने पर्यटन वीजा पर मलेशिया की यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों को रोजगार तलाशने के प्रति आगाह किया है। उच्चायोग ने एक परामर्श में कहा कि रोजगार की तलाश में 30 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा का उपयोग करके मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई भारतीय नागरिक नौकरी के झूठे वादों से बेईमान एजेंटों के बहकावे में आ जाते हैं। इससे वे तय समय से अधिक समय तक रुक जाते हैं, अवैध रूप से रहने लगते हैं, उनका शोषण होता है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
परामर्श में कहा गया है कि यह आव्रजन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को 30 दिनों तक मलेशिया में रहने की अनुमति देने वाली वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा केवल पर्यटन और सामाजिक यात्राओं के लिए ही दी जाती है।
उच्चायोग ने कहा कि वास्तविक पर्यटकों को वैध और सत्यापित दस्तावेज साथ रखने होंगे। इन दस्तावेजों में वापसी टिकट की पुष्टि, होटल बुकिंग, आगमन तिथि से तीन दिन पहले मलेशियाई डिजिटल आगमन कार्ड का ऑनलाइन जमा किया जाना और कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट शामिल हैं।