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भास्कर अपडेट्स:केरल का नाम अब केरलम, केंद्र ने जारी की अधिसूचना; 25 अगस्त से नया नाम लागू

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 26 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
भास्कर अपडेट्स:केरल का नाम अब केरलम, केंद्र ने जारी की अधिसूचना; 25 अगस्त से नया नाम लागू

केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नया नाम 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने वाला विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन 12 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विधेयक को मंजूरी दी थी।

इसके बाद राज्य के नाम में बदलाव का रास्ता साफ हो गया था। केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 के तहत संविधान में राज्य के नाम से जुड़े जरूरी प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

आज की अन्य बड़ी खबरें… PM आवास के पास 3 झुग्गियां 6 हफ्ते में खाली करनी होंगी, दिल्ली HC का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसकोर्स इलाके में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास मौजूद तीन झुग्गी बस्तियों को 6 हफ्ते के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि वहां रहने वाले लोगों को सरकार की ओर से दी गई वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट होना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 हफ्ते की समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार जमीन खाली करा सकती है और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ले सकती है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने दिया है।

दिल्ली के होटल की चौथी मंजिल से गिरकर 37 साल के व्यक्ति की मौत दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में मंगलवार को चौथी मंजिल के पूलसाइड से गिरने के बाद 37 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान दिविज मारिया के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना 25 अगस्त को संसद मार्ग थाना पुलिस को मिली थी।

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद दिविज को तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जरूरी सबूत जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में रखा गया है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिविज ने करीब 6 महीने पहले गुरुग्राम की एक कॉरपोरेट कंपनी की नौकरी छोड़ी थी। पुलिस के मुताबिक, परिवार से मिली जानकारी में यह भी सामने आया है कि वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। वह शादीशुदा थे और नई दिल्ली में रहते थे।

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत जांच शुरू कर दी है। मौत की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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