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भोपाल में 12 सितंबर को तृतीय नेशनल लोक अदालत, 91 हजार से ज्यादा मामलों के निराकरण की तैयारी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
भोपाल में 12 सितंबर को तृतीय नेशनल लोक अदालत, 91 हजार से ज्यादा मामलों के निराकरण की तैयारी

भोपाल में 12 सितंबर को वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला न्यायालय भोपाल और तहसील न्यायालय बैरसिया समेत कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय और रेरा में करीब 62 खंडपीठों के माध्यम से लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के लिए 10,757 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण चिह्नित किए गए हैं।

इनमें चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, पारिवारिक विवाद और विभिन्न सिविल मामले शामिल हैं। वहीं, न्यायालय में जाने से पहले विवादों के समाधान के लिए 80,500 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी रखे गए हैं। इनमें विद्युत बिल, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल बकाया और यातायात ई-चालान से जुड़े मामले शामिल हैं नागरिकों को राहत देने के लिए विद्युत विभाग और नगर निगम द्वारा लोक अदालत में निराकृत होने वाले मामलों में विशेष छूट और रियायत भी दी जाएगी।

इससे बकाया राशि के मामलों के आसान निपटारे का अवसर मिलेगा। लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरण समाप्त होने पर नियमानुसार कोर्ट फीस की वापसी भी की जाती है। साथ ही मुकदमों के निपटारे से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है।12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में कुल 91,257 लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण की तैयारी है।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।