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भोपाल- अग्नि सुरक्षा, 24 घंटे फायर ब्रिगेड एवं आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 29 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
भोपाल- अग्नि सुरक्षा, 24 घंटे फायर ब्रिगेड एवं आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

अपर कलेक्टर श्री कबचे ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखा संग्रहण एवं विक्रय स्थलों, आतिशबाजी विनिर्माण इकाइयों तथा विस्फोटक मैगजीन का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण, बिना लाइसेंस बिक्री, प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय अथवा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि अस्थायी पटाखा दुकानें आबादी क्षेत्र से दूर निर्धारित सुरक्षित स्थलों पर ही लगाई जाएं। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाए तथा अग्निरोधी सामग्री से शेड का निर्माण किया जाए। दुकानों में अग्निशमन उपकरण, बालू एवं पानी से भरी बाल्टियां उपलब्ध रहें। निर्धारित परिसर में 24 घंटे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

कार्बाइड गन एवं प्रतिबंधित पटाखों की खरीद-बिक्री और उपयोग पर रोक का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री, बिना वैध लाइसेंस कारोबार तथा निर्धारित स्थल के अतिरिक्त पटाखों के विक्रय पर कार्रवाई की जाएगी। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं का वैध एवं नवीनीकृत लाइसेंस देखकर ही पटाखों की बिक्री करेंगे।

अपर कलेक्टर ने दीपावली के दौरान पटाखा विक्रय केंद्रों एवं अस्पतालों में आवश्यकतानुसार चिकित्सा स्टाफ, एम्बुलेंस और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध रखने तथा तहसील कार्यालयों और नगरीय निकायों में 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं, ताकि नागरिक सुरक्षित वातावरण में दीपावली का पर्व मना सकें।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।