भोपाल

भोपाल में गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई, 29 प्रकरणों में 19,200 रुपये वसूले

लेखक: Aazam Lala अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
भोपाल में गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई, 29 प्रकरणों में 19,200 रुपये वसूले

भोपाल। शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम की ओर से गंदगी फैलाने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 15 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन क्रमांक 15 के वार्ड क्रमांक 66 स्थित इंद्रपुरी बी सेक्टर में कार्रवाई करते हुए शराब दुकान एवं वाइन शॉप के अहाते में गंदगी मिलने पर 5 हजार रुपये का चालान किया।

मौके पर गंदगी, डिस्पोजल और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर संबंधितों को समझाइश दी गई। निगम अमले ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने और शराब दुकानों व अहातों के आसपास सफाई बनाए रखने की अपील भी की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जोन क्रमांक 15 के विभिन्न क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। C&D कचरे से जुड़े मामले में 1500 रुपये, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 2000 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1200 रुपये, संपत्ति विरूपण के मामले में 2000 रुपये और कचरे को मिक्स करने के मामले में 2000 रुपये का चालान किया गया।

इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7500 रुपये की राशि वसूल की गई। नगर निगम के अनुसार अभियान के दौरान कुल 29 प्रकरण दर्ज किए गए और 19,200 रुपये की चालानी राशि वसूल की गई।

नगर निगम का कहना है कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शराब दुकानों, अहातों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। निगम ने नागरिकों से कचरा निर्धारित स्थान पर डालने, सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने तथा शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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Aazam Lala

आज़म लाला भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लंबे समय से जनसमस्याओं और सामाजिक मुद्दों को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सामने लाते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों और जनसरोकार से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाते हैं।