अपराध

भ्रष्टाचार प्रकरण में चालान पेश होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 13 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
भ्रष्टाचार प्रकरण में चालान पेश होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित

यह कार्रवाई विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), संभाग रीवा द्वारा प्रस्तुत चालान के आधार पर की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) संभाग रीवा द्वारा संजय सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7, 7(क), 13(1)(क) तथा 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा 30 सितंबर को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रीवा के समक्ष आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 दर्ज किया गया है।

निलंबन की इस अवधि के दौरान श्री सिंह का मुख्यालय'कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, संभाग रीवा नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।