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CBSE की 3 भाषा नीति में छठी के बच्चों को छूट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 28 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
CBSE की 3 भाषा नीति में छठी के बच्चों को छूट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल CBSE के कक्षा 6 के छात्रों को तीसरी भाषा की अनिवार्यता से राहत दी है.

कोर्ट ने कहा है कि इस साल कक्षा 6 में पढ़ रहे बच्चों को वही छूट दी जाए, जो मौजूदा कक्षा 7 के छात्रों को दी गई है.

इसका मतलब है कि इस साल छठी के बच्चे तीसरी भाषा पढ़ेंगे, लेकिन उसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा.

जब वह 10वीं में जाएंगे, तब भी उन्हें तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी.

कोर्ट के आदेश से साफ है कि तीन भाषा नीति की व्यवस्था 2027-28 के सत्र से लागू होगी.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि नई नीति के कारण लाखों छात्रों के सामने अचानक तीसरी भाषा पढ़ने की ज़रूरत पैदा हो गई है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि कई जगहों पर नई भाषाओं की किताबें तक उपलब्ध नहीं हैं और पर्याप्त शिक्षक भी नहीं हैं.

CJI ने जताई थी चिंता

20 अगस्त को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने छात्रों को हो रही दिक्कतों पर चिंता जताई थी.

कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि वह इस व्यवस्था को अगले साल से लागू करने पर विचार करे.

सोमवार, 28 सितंबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लगभग 99 प्रतिशत स्कूलों में तीसरी भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि CBSE के स्कूलों की संख्या को देखते हुए 1 प्रतिशत भी बड़ी संख्या है.

इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि CBSE की 3 भाषा नीति को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाए.

इसका अर्थ यह हुआ कि जो बच्चे अगले साल क्लास 6 में जाएंगे, उन्हें 2 भारतीय भाषा और 1 विदेशी भाषा पढ़नी होगी. अंग्रेजी को विदेशी भाषा की श्रेणी में रखा गया है.

ऐसे में ज़्यादातर मामलों में व्यवहारिक रूप से यही होगा कि बच्चे अंग्रेज़ी के अलावा 2 भारतीय भाषाएं पढ़ेंगे.

CBSE ने क्या कहा?

फिलहाल कक्षा 7 और 8 में पढ़ रहे छात्रों को मिली छूट की जानकारी देते हुए CBSE ने बताया था कि यह बच्च

📡 स्रोत: ABP Live

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