CG Teacher Recruitment Exam: बिलासपुर HC की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक, राज्य शासन को नोटिस जारी
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CG Teacher Recruitment Exam: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट (CG Bilaspur High Court) ने अहम फैसला लिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (CG Bilaspur High Court Teacher Recruitment Exam Stay) पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी किया है।
चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन से जवाब मांगा है। इस मामले में भर्ती विज्ञापन में तय शर्तों और आरक्षण रोस्टर को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। भर्ती विज्ञापन को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जारी विज्ञापन को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में भर्ती से जुड़ी शर्तों पर सवाल उठाए गए और आरक्षण रोस्टर को लेकर भी आपत्ति जताई गई। (CG Bilaspur High Court) याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित प्रावधानों को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आरक्षण रोस्टर और शर्तों पर विवाद भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तें और आरक्षण रोस्टर इस मामले के प्रमुख मुद्दे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। हाईकोर्ट (CG Bilaspur High Court) ने मामले में शासन का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में भर्ती की कुल पद संख्या, परीक्षा की निर्धारित तारीख और रोक के दायरे से संबंधित विस्तृत आदेश का उल्लेख नहीं है। शासन के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य शासन को याचिका में उठाई गई आपत्तियों पर अपना पक्ष रखना होगा। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत में होने वाली सुनवाई और शासन के जवाब पर निर्भर करेगी।
(CG Bilaspur High Court) फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगाई गई है और राज्य शासन से जवाब मांगा गया है। रोक किन पदों या भर्ती के किन चरणों पर लागू होगी, इसकी पुष्टि विस्तृत न्यायिक आदेश से की जानी चाहिए।
📡 स्रोत: NewsData.io