अपराध

चंडीगढ़: ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो को सजा

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 4 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
चंडीगढ़: ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो को सजा

सितंबर 04, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय-1 ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराए जाने की जानकारी दी है। विशेष अदालत, एसएएस नगर ने दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया।

अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज FIR और 1.230 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी से जुड़ा है। ED की जांच में छह लाख और चार लाख रुपये के दो चेक भी सामने आए, जिनकी कुल राशि 10 लाख रुपये थी।

अदालत ने इन चेक और बरामद मादक पदार्थ को PMLA के तहत ‘प्रॉपर्टी’ और ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ माना है। (कैप्शन- फाइल फोटो)

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।