छत्तीसगढ़ में लैंड यूज से जुड़े 1984 के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव
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रायपुर, 8 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि उपयोग यानी लैंड यूज से जुड़े 1984 के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियाओं को सरल और व्यावहारिक बनाने की दिशा में संशोधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए नियमों को राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया है।
नए नियमों का उद्देश्य भूमि उपयोग की प्रक्रिया को अधिक सरल, स्पष्ट और लचीला बनाना है।संशोधित नियमों में विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए गतिविधियों का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक, परिवहन, मनोरंजन, कृषि जैसी भूमि उपयोग श्रेणियां शामिल हैं। इससे अलग-अलग क्षेत्रों की प्रकृति और जरूरत के मुताबिक भूमि उपयोग की व्यवस्था को अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।