विदेश

चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 20 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला

New Rules of Sugar Stock: त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब मिठाई बनाने वाले बड़े कारोबारी, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी बड़ी कंपनियां जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करके नहीं रख सकेंगी.

सरकार ने ऐसे बड़े खरीदारों के लिए चीनी का स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है. कितने दिन रख सकेंगे चीनी का स्टॉक? जारी आदेश के मुताबिक जो बड़े कारोबारी हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं वे अपने इस्तेमाल के लिए 15 दिन से ज्यादा की चीनी स्टॉक में नहीं रख पाएंगे.

यह नया नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा. सरकार का मकसद त्योहारों से पहले चीनी की ज्यादा खरीद करके उसे जमा करने की कोशिशों पर रोक लगाना है.

एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट आखिर बड़े खरीदार कौन होंगे?

सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं की कैटेगरी भी साफ की है. इसमें मिठाई विक्रेता, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और दूसरे बड़े संस्थागत खरीदार शामिल होंगे. अगर किसी कारोबारी या कंपनी की पिछले एक साल में औसत मासिक चीनी खपत 10 मीट्रिक टन या उससे ज्यादा रही है तो वह इस नियम के दायरे में आएगा.

सरकार कैसे पता लगाएगी कि कितना स्टॉक है? इसकी निगरानी के लिए सरकार चीनी की खरीद और खपत से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल करेगी. चीनी मिलों से बड़े खरीदारों को हर महीने कितनी चीनी बेची गई इसका मिलान किया जाएगा. इसके लिए GST रिटर्न में चीनी से जुड़े HSN कोड की जानकारी भी देखी जाएगी.

यानी सरकार टैक्स रिटर्न के आंकड़ों से यह समझ सकेगी कि किसी बड़े खर

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

📰 पूरी खबर पढ़ें (ABP Live Vyapar पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।