CMRL-Exalogic मामले में केरल के पूर्व सीएम पिनराई को झटका
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अक्टूबर 15, नई दिल्ली: केरल हाई कोर्ट ने CMRL-Exalogic कथित मासिक भुगतान मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा और उनके दामाद एवं विधायक पी.ए. मोहम्मद रियास को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत की डिवीजन बेंच ने सतर्कता जांच के लिए FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं।मामला कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी CMRL और टी.
वीणा की कंपनी Exalogic Solutions के बीच कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। आरोप है कि CMRL की ओर से Exalogic को नियमित भुगतान किया गया, जिसकी प्रकृति और वैधता को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप उठे। हालांकि, आरोपों के आधार पर किसी की दोषसिद्धि नहीं हुई है।इससे पहले, केरल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।
इसके खिलाफ पिनराई विजयन, टी. वीणा और मोहम्मद रियास ने अपील करने की अनुमति मांगी थी। उनका तर्क था कि आदेश पारित करते समय उनका पक्ष नहीं सुना गया। लेकिन डिवीजन बेंच ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।
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