दतिया : नेशनल लोक अदालत में बिजली प्रकरणों के निराकरण पर मिलेगी बड़ी छूट

नेशनल लोक अदालत में बिजली प्रकरणों के निराकरण पर मिलेगी बड़ी छूट
दतिया : विद्युत प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य विद्युत संबंधी लंबित प्रकरणों के समझौते के लिए उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी। मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह छूट विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्धारित की गई है। निर्देशों के अनुसार प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं निर्धारण आदेश जारी होने के 30 दिन बाद लगने वाले 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत छूट तथा निर्धारित शर्तों के तहत ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। ऐसे प्रावधान मध्यप्रदेश में पूर्व में आयोजित लोक अदालतों के विद्युत प्रकरणों में भी लागू रहे हैं। छूट का लाभ निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार मिलेगा। यह छूट ऐसे प्रकरणों तक सीमित रहेगी, जिनमें आकलित सिविल दायित्व की राशि 10 लाख रुपये तक है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक ही विद्युत कनेक्शन पर एक से अधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार एकमुश्त निराकरण करना होगा। सामान्य विद्युत देयकों की बकाया राशि पर इस विशेष छूट का प्रावधान नहीं रहेगा। ऊर्जा विभाग ने विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र उपभोक्ताओं को लोक अदालत में प्रकरणों के समझौते एवं निराकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि अधिक से अधिक लंबित विद्युत प्रकरणों का शीघ्र समाधान हो सके। धारा 126 से संबंधित लंबित प्रकरणों में भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार लोक अदालत की तर्ज पर छूट का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत बिजली संबंधी लंबित मामलों के निपटारे के साथ-साथ उपभोक्ताओं को ब्याज में बड़ी राहत पाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।