Delhi Bus Safety Rules 2026: पर्दे हटाने से लेकर पैनिक बटन तक, नोएडा कांड के बाद जागी दिल्ली सरकार
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Delhi Bus Safety Rules 2026: निर्भया हत्याकांड से लेकर कई ऐसे गैंगरेप के मामले हैं जो बस में हुए हैं. और सिर्फ रेप ही नहीं बस में महिलाओं को कई ऐसी हरकतों का सामना करना पड़ता है जो किसी अपराध से कम नहीं होता. वहीं अब इसे लेकर दिल्ली सरकार और CM रेखा ने बड़ा फैसला लिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही एक चलती बस में 17 साल की लड़की के साथ रेप की घटना के कुछ दिनों बाद, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बस ऑपरेटरों को सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया, जिसमें GPS ट्रैकर और पैनिक बटन शामिल हैं.
महिलाओं के साथ बस में गलत हरकत पड़ेगी भारी तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश के अनुसार, किसी भी बस में पर्दे या रंगीन शीशे (टिंटेड ग्लास) नहीं होने चाहिए.आदेश में असुरक्षित या अनधिकृत जगहों पर, खासकर सड़क के बीच में या चौराहों पर बस रोकने पर भी रोक लगाई गई है.
इसमें बस ऑपरेटरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो ड्राइवरों, कंडक्टरों और क्रू के बाकी सदस्यों को महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने और महिला यात्रियों के साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार के गंभीर नतीजों के बारे में जागरूक करें. SCO Summit 2026: SCO क्या है और भारत के लिए क्यों जरूरी?
जानिए शंघाई सहयोग संगठन की पूरी कहानी दिल्ली सरकार का बड़ा कदम जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने ये फैसला महिलाओं की सुरक्षा के लिए लिया है. यह कदम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की 11वीं क्लास की एक छात्रा के साथ कथित रेप की घटना के बाद उठाया गया है.
छात्रा के साथ यह घटना एक स्लीपर बस में हुई थी, जो ग्रेटर नोएडा से पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट तक लगभग 47 किलोमीटर चली, लेकिन रास्ते में किसी भी पुलिस पिकेट पर उसकी जांच नहीं हुई.
📡 स्रोत: NewsData.io