दिल्ली प्रदूषण: आज से विंटर एक्शन प्लान लागू
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01 नवंबर, नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आज से शीतकालीन कार्ययोजना लागू हो गई है। इसके तहत पुराने वाहनों की एंट्री, निर्माण कार्यों और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती की जाएगी। नए नियम के अनुसार, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा, जो बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए आज से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक रहेगी। निर्माण स्थलों पर कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। ये कैमरे सरकार के कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे। इसके अलावा, सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था के तहत काम करना होगा।
यह नियम 31 जनवरी तक लागू रहेगा। सरकार ने 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम भी लागू किया है। इसके तहत वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नहीं मिलेगी। वहीं, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग शुल्क भी दोगुना किया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर देगी।
इन सभी नियमों का मकसद दिल्ली में प्रदूषण कम करना और लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराना है।
फाइल फोटो