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देश में पहली बार ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन’:प्रॉपर्टी मप्र में कहीं हो, पसंद के शहर में करा सकेंगे रजिस्ट्री... कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 15 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
देश में पहली बार ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन’:प्रॉपर्टी मप्र में कहीं हो, पसंद के शहर में करा सकेंगे रजिस्ट्री... कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

मध्यप्रदेश में अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए उस शहर में जाना जरूरी नहीं होगा, जहां संपत्ति स्थित है। खरीदार और विक्रेता यदि एक ही शहर में रहते हैं तो वे दूसरे शहर की संपत्ति की रजिस्ट्री अपने शहर के उप पंजीयन कार्यालय में करा सकेंगे। यही नहीं, दोनों अपनी सुविधा के अनुसार कोई तीसरा शहर चुनकर वहां भी रजिस्ट्री करा पाएंगे।

इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। पंजीयन विभाग दो महीने के भीतर ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन’ व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। अफसरों के मुताबिक, इसके लिए संपदा 2.0 में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं व सभी सब रजिस्ट्रारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नई व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती संपत्ति का वेरिफिकेशन होगा।

इसे देखते हुए विभाग ने व्यवस्था की है कि रजिस्ट्री की डीड तैयार होने के बाद स्लॉट लेने के 5 दिन के भीतर विभाग संपत्ति से जुड़ी सभी जरूरी जांच पूरी करेगा। जांच के बाद ही रजिस्ट्री होगी। अफसरों का दावा है कि देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था मध्यप्रदेश में शुरू होने जा रही है। कैसे काम करेगी नई प्रक्रिया?

सेल डीड लिखवाएं, यहीं स्लॉट मिल जाएगा अभी ये: 75 प्रकार के दस्तावेज फेसलेस तरीके से हो रहे रजिस्टर्ड फरवरी से पंजीयन विभाग 75 तरह के दस्तावेज फेसलेस तरीके से रजिस्टर्ड कर रहा है, हालांकि इसमें प्रॉपर्टी की सेल डीड शामिल नहीं है। विदेश में बैठे लोग भी वीडियो केवाईसी से कंपनियों की लीज, वर्क ऑर्डर, नवीनीकरण, किरायानामा और पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इसके अलावा लीज-पट्टा, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, शपथ-पत्र, दत्तक ग्रहण, बैंक गारंटी नवीनीकरण, विक्रय प्रमाण-पत्र, वसीयत और तलाक विलेख जैसे दस्तावेज भी इस व्यवस्था में शामिल हैं।

📡 स्रोत: NewsData.io

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