भोपाल

देवास घटना में लापरवाही पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री वघेल निलंबित

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 2 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
देवास घटना में लापरवाही पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री वघेल निलंबित

देवास जिले के खातेगांव में अवैध मदिरा परिवहन से जुड़ी गंभीर घटना के मामले में आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हरदा जिले के टिमरनी वृत्त में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अमर सिंह वघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रथम दृष्टया कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं निगरानी में शिथिलता पाए जाने पर की गई है।

सहायक आबकारी आयुक्त, जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रविवार देर रात्रि के दौरान अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक एमपी-43 एच-4786 से थाना प्रभारी, खातेगांव के साथ गंभीर घटना घटित हुई। मौके पर ट्रक की जांच में गुप्त चैम्बर में छिपाकर रखी गई बैगपाइपर मदिरा पाई गई। यह मदिरा हरदा जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान हरदा रोड, टिमरनी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान सोडलपुर रोड, टिमरनी को प्रदाय होना पाया गया।

प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि संबंधित क्षेत्र में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अमर सिंह वघेल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में सतत निरीक्षण एवं प्रभावी निगरानी नहीं की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री वघेल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त आबकारी कार्यालय, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।