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किसी ने दी परीक्षा, किसी की हुई नियुक्ति: हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति को सही ठहराया, कहा- यह कदाचार की सजा नहीं

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 17 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
किसी ने दी परीक्षा, किसी की हुई नियुक्ति: हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति को सही ठहराया, कहा- यह कदाचार की सजा नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसएसबी भर्ती में बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट में गड़बड़ी मिलने पर प्रोबेशनरी कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के फैसले को सही ठहराया है।

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