राजनीति

दिल्ली HC का आदेश- अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 18 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
दिल्ली HC का आदेश- अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं

अक्टूबर 18, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटने के मामलों से जुड़ा एक अहम आदेश दिया है। 14 अक्टूबर को दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में SIR के दौरान जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा सूची में जुड़वा सकते हैं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को गलत बताया कि फॉर्म-6 भरना झूठा बयान देने जैसा होगा। दरअसल, नीलोत्पल दत्ता और एक अन्य याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान पुराने पते से स्थानांतरित होने के कारण वे एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए और उनका नाम मतदाता सूची से हट गया।

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती देते हुए नाम बहाल करने और फॉर्म-8 के जरिए निवास स्थान बदलने की प्रक्रिया अपनाने की मांग की थी। चुनाव आयोग के स्टैंडिंग काउंसल संजय वशिष्ठ ने बताया कि याचिकाकर्ता संबंधित नियमों के तहत फॉर्म-6 भर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO इस प्रक्रिया में उनकी मदद करेंगे।

इससे पहले की सुनवाई में भी यही सलाह दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने फॉर्म नहीं भरा।

फोटो- दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।