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दिल्ली HC ने ओला, उबर और रैपिडो को नोटिस जारी किया

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
दिल्ली HC ने ओला, उबर और रैपिडो को नोटिस जारी किया

सितंबर 30, नई दिल्ली: मोबाइल ऐप कैब सर्विसेज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ओला, उबर, रैपिडो को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और NCR की राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है।याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली NCR में दो लाख से ज्यादा कैब चल रही हैं।

लेकिन सुरक्षा को लेकर जरूरी इंतजाम नहीं हैं। कई बार ऐप में जिस ड्राईवर का नाम और फोटो दिया जाता है उसकी जगह कोई और आता है। ऐसी स्थिति में यूजर को बिना किसी चार्ज के राइड कैंसिल करने का प्रावधान होना चाहिए। याचिकाकर्ता आदित्य सहगल ने कैब की 24 घंटे मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कंट्रोल सेंटर की भी मांग की है।

फोटो- दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ओला, उबर और रैपिडो जैसी मोबाइल ऐप कैब सेवाओं को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी करने के बारे में है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ सड़क पर होने वाले उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और सरकार व कंपनियों को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी है। अगर नोटिस के तहत नियमों में बदलाव होता है, तो कैब सेवाओं को बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने होंगे, जिससे यात्रियों को सुरक्षित महसूस होगा और महिलाओं को भी सुरक्ष

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।