दीपावली पर अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए 5 से 14 अक्टूबर तक आवेदन
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →23 अक्टूबर को लॉटरी से होगा दुकानों का आवंटन, 25 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रहेगी लाइसेंस की अवधि
ग्वालियर। दीपावली के अवसर पर ग्वालियर जिले में अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नगर निगम ग्वालियर सीमा क्षेत्र में ग्वालियर व्यापार मेला प्रांगण तथा डबरा, भितरवार और घाटीगांव अनुभागों में अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा चयनित स्थलों पर निर्धारित अवधि के लिए अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिए जाएंगे।
अपर जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है। एसडीएम मुरार ग्वालियर व्यापार मेला क्षेत्र तथा एसडीएम डबरा, घाटीगांव और भितरवार अपने-अपने अनुभागों में चिन्हित स्थानों के लिए प्रक्रिया पूरी करेंगे।
आदेश के अनुसार अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन 5 से 14 अक्टूबर 2026 तक लिए जाएंगे। 19 अक्टूबर को लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी सूचना प्रकाशित की जाएगी। 23 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा, जबकि 24 अक्टूबर से लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। दुकानों की लाइसेंस अवधि 25 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।
प्रशासन ने लाइसेंस जारी करते समय मध्यप्रदेश गृह विभाग, शासन तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों-निर्देशों और निर्धारित सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित न्यायालयीन आदेशों एवं पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में लगने वाली आतिशबाजी दुकानों के लिए रख-रखाव और अन्य सुविधाओं के एवज में प्रत्येक दुकान के लिए 1,500 रुपये मेला प्राधिकरण को जमा करना होगा। प्रशासन ने आतिशबाजी फुटकर विक्रेता संघ और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्धारित दुकानों की संख्या और पूरी लाइसेंस प्रक्रिया की जानकारी व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश भी दिए हैं।