देश

दिशा सालियान मौत केस में CBI जांच का आदेश:बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला; सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, 2020 में मौत हुई थी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 2 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
दिशा सालियान मौत केस में CBI जांच का आदेश:बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला; सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, 2020 में मौत हुई थी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी।

दिशा की मौत के छह दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी मृत पाए गए थे। दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की मौत की नए सिरे से जांच और CBI जांच की मांग की थी। उनका आरोप था कि दिशा के साथ गैंगरेप और हत्या हुई और मामले को दबाने की कोशिश की गई।

वहीं, पुलिस अब तक दिशा की मौत को आत्महत्या बताती रही है और उसकी जांच में किसी तरह की गड़बड़ी या यौन हमले के सबूत नहीं मिलने की बात कही है। कोर्ट ने जांच पर उठाए थे सवाल दिशा की मौत को लेकर 2023 में मुंबई पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच के तरीके पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि 14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद चोटों को लेकर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में विरोधाभास क्यों हैं। अदालत ने घटनास्थल के CCTV फुटेज, गवाहों के बयानों और पंचनामा समेत जांच से जुड़े कई पहलुओं पर भी सवाल उठाए।

कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि परिवार की ओर से मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताए जाने के बावजूद FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी। बाद में जांच में इसे आत्महत्या बताया गया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भी उठे सवाल सुनवाई के दौरान अदालत ने पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया को लेकर भी सवाल किए। कोर्ट के सामने बताया गया कि दिशा का पोस्टमॉर्टम एक डॉक्टर ने किया था, जबकि राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में दो डॉक्टरों की जरूरत होती है।

रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का जिक्र था और सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया था। वहीं, पुलिस की ओर से कहा गया था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन हमले या रेप के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि गवाहों के बयान और जांच के आधार पर दिशा ने खुद इमारत से छलांग लगाई थी।

यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

📰 पूरी खबर पढ़ें (Dainik Bhaskar पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।