अपराध

दुकानदार से अड़ीबाजी और B.Tech छात्र से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा, देखें वीडियो

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
दुकानदार से अड़ीबाजी और B.Tech छात्र से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा, देखें वीडियो

अयोध्यानगर पुलिस की कार्रवाई, चाय-नाश्ते के पैसे मांगने पर दुकानदार से विवाद और मारपीट का आरोप

भोपाल, 6 अक्टूबर। अयोध्यानगर थाना पुलिस ने दुकानदार से अड़ीबाजी और मारपीट करने तथा B.Tech छात्र के साथ मारपीट के मामले में आरोपी धर्मेंद्र बंजारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार 21 सितंबर 2026 की रात फरियादी राहुल केवट ने खेडापति मंदिर के पास चाय-नाश्ते की दुकान लगाई थी। इसी दौरान धर्मेंद्र बंजारा दुकान पर पहुंचा और चाय मांगी। दुकानदार द्वारा पहले पैसे देकर टोकन लेने की बात कहने पर आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि होटल में उसकी चलती है और उसके चाय-नाश्ते के पैसे नहीं लगते।

पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने दुकानदार के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर अयोध्यानगर थाने में अपराध क्रमांक 484/2026 के तहत BNS की धारा 119(1), 296(ए), 115(2) और 351(2) में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस के अनुसार आरोपी पर उसी दिन एक B.Tech छात्र के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, लेकिन वह अपने घर से फरार हो गया था।

पुलिस ने 5 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर धर्मेंद्र बंजारा को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र बंजारा पिता रुपचंद्र बंजारा, उम्र 24 वर्ष, अवंतिका एवेन्यू फेस-2, अवधपुरी, भोपाल का निवासी है। उसका स्थायी पता ग्राम रायढाना, तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा बताया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी 12वीं तक शिक्षित है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी भोपाल के अलग-अलग थानों में प्रकरण दर्ज हैं। इनमें थाना छोला मंदिर में वर्ष 2017 का मामला, थाना पिपलानी में वर्ष 2024 का प्रकरण और थाना बागसेवनिया में वर्ष 2025 का सट्टा अधिनियम का मामला शामिल है।

कार्रवाई में थाना प्रभारी महेश लिल्हारे, उनि. विजय सिंह, प्रआर भागवत कुशवाहा, प्रआर अतुल सिंह, प्रआर अमित व्यास, प्रआर बृजेश सिंह, प्रआर रूपेश जादौन, प्रआर मनोहर सिंह कलमोदिया, आर राहुल जाट, आर विवेक, आर जीवन सिंह, आर चन्दू रघुवंशी, आर मनमोहन और आर हेमंत की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गुंडे-बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।