एमपी में सरकार सीधे दे सकेगी रजिस्ट्री पर उपकर में छूट, अनुमति की नहीं पड़ेगी जरूरत

Bhopal news: मध्यप्रदेश में अब सरकार रजिस्ट्री के साथ लगने वाले किसी भी विभाग से संबंधित सेस या उपकर में छूट दे सकेगी। इसके लिए अब विभागों की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सरकार एक अधिसूचना जारी कर संबंधित दस्तावेजों पर सेस से छूट दे सकेगी। इसके लिए विधानसभा पारित उपकर संशोधन अधिनियम 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।
इसके लागू होने के साथ इसके लिए पहले सरकार द्वारा लागू किया गया अध्यादेश निरस्त हो गया है। सरकार ने यह प्रावधान खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया है।
📡 स्रोत: Patrika Bhopal