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EPFO का बड़ा तोहफा! EPFO की नई स्कीम से मिलेगा सालों पुराना अटका PF, पेंशन और ₹7 लाख इंश्योरेंस का फायदा

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 23 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
EPFO का बड़ा तोहफा! EPFO की नई स्कीम से मिलेगा सालों पुराना अटका PF, पेंशन और ₹7 लाख इंश्योरेंस का फायदा

देश के 7 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है।

नौकरी बदलने, कंपनियों के बंद होने, आधार-पैन लिंकिंग में तकनीकी खामियों या पूर्व नियोक्ताओं द्वारा रिकॉर्ड अपडेट न करने के कारण जिन कर्मचारियों का सालों पुराना प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन (EPS) और बीमा क्लेम अटका हुआ था, उनके लिए ईपीएफओ ने एक विशेष और सरलीकृत पहल (Special Scheme & Unified Digital Clean-up) की शुरुआत की है।

इस व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारी बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे अपने पुराने इनऑपरेटिव और साइलेंट पीएफ खातों से पैसा निकाल सकेंगे और बीमा व पेंशन के अधिकारों को सुरक्षित कर पाएंगे।

सालों पुराने इनऑपरेटिव पीएफ खातों का होगा सीधा निस्तारण ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, जब किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीनों (3 साल) तक कोई नया अंशदान (Contribution) जमा नहीं होता, तो वह खाता 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) श्रेणी में चला जाता है। ऐसे लाखों खातों में जमा कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई बिना दावे के पड़ी रहती थी।

नई विशेष व्यवस्था के तहत ईपीएफओ ने अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) डेटाबेस और एडवांस ऑटो-क्लेम सेटलमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया है।

अब यदि किसी कर्मचारी का 10-15 साल पुराना पीएफ खाता भी मौजूद है, तो वह केवल अपने एक्टिव यूएएन और बायोमेट्रिक प्रमाणित आधार के जरिए उस पुराने खाते को वर्तमान खाते से मर्ज कर सकेगा और पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकेगा। ₹7 लाख तक का मुफ्त EDLI बीमा कवर कैसे मिलेगा?

ईपीएफओ केवल पीएफ और ब्याज ही नहीं देता, बल्कि 'एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम' (EDLI Scheme) के तहत सभी सक्रिय खाताधारकों को लाइफ इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है: मुफ्त बीमा लाभ: इस योजना के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, इसका पूरा प्रीमियम कंपनी (नियोक्ता) द्वारा भरा जाता है।

अधिकतम ₹7 लाख तक का कवर: सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामित व्यक्ति (नॉमिनी) या कानूनी उत्तराधिकारी को न्यूनतम ₹2.5 लाख से लेकर अधिकतम ₹7 लाख तक की एकमुश्त बीमा राशि दी जाती है।

विशेष क्लेम प्रोसेस: नई व्यवस्था के तहत यदि किसी पुराने मामले में नॉमिनी को जानकारी न होने के कारण क्लेम नहीं मिल पाया था, तो डिजिटल ई-नॉमिनेशन और डेथ क्लेम पोर्टल के जरिए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर सीधे बैंक खाते में बीमा राशि भेजी जा रही है।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत आजीवन पेंशन का अधिकार जिन कर्मचारियों ने संगठित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष की कुल सेवा अवधि पूरी कर ली है, वे ईपीएफओ की 'कर्मचारी पेंशन योजना' (EPS 1995) के तहत 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर मासिक पेंशन के हकदार होते हैं।

नई स्कीम के अंतर्गत: पेंशन ट्रांसफर सुविधा: कई बार कंपनियां बदलने से पेंशन सर्विस रिकॉर्ड टुकड़ों में बंट जाता था।

ईपीएफओ ने अब 'स्कीम सर्टिफिकेट' (Scheme Certificate) को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, जिससे अलग-अलग कंपनियों के सेवाकाल को एक साथ जोड़कर 10 वर्ष की पात्रता आसानी से प्रमाणित हो सकेगी। 10 साल से कम सेवा पर पूरा विड्रॉल: यदि कुल नौकरी 10 वर्ष से कम है, तो कर्मचारी फॉर्म 10C के जरिए पेंशन फंड का पूरा पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं।

सालों पुराना पीएफ और क्लेम पाने के लिए ऑनलाइन स्टेप्स UAN एक्टिवेट और KYC अपडेट: ईपीएफओ मेंबर सेवा पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं, अपना UAN एक्टिवेट करें और आधार, पैन व बैंक खाते का सही IFSC कोड लिंक करें।

One Member - One EPF Account: पोर्टल पर 'Online Services' टैब में जाकर 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' पर क्लिक करें और पुराने सभी पीएफ मेंबर आईडी (Member ID) को वर्तमान खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करें।

ई-नॉमिनेशन अनिवार्य रूप से भरें: अपने प्रोफाइल में परिवार के सदस्यों का ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) पूरा करें ताकि भविष्य में बीमा (EDLI) और पेंशन का दावा बिना किसी अड़चन के तुरंत पास हो सके। ऑटो-मोड क्लेम सबमिशन: ऑनलाइन फॉर्म 19 (PF विड्रॉल), फॉर्म 10C (पेंशन विड्रॉल) या फॉर्म 31 (एडवांस) भरकर सबमिट करें।

ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के तहत पात्र क्लेम 3 से 4 कार्यदिवसों में प्रोसेस हो जाते हैं।

📡 स्रोत: NewsData.io

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