फार्म 6 के साथ नहीं लिया जाएगा घोषणा पत्र : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र
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इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में 7, 8 और 9 अक्टूबर को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान किसी भी मतदाता से फार्म 6 के अलावा घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। सभी जिला उप निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रचार करने के निर्देश दिए।
श्री झा ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की है गई, उनके भी फॉर्म लिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एडवांस में फॉर्म जमा कराए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in पर अथवा ECINET mobile app पर जाकर अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। श्री झा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा की वे इस ऑनलाइन प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रचारित करें और युवा मतदाताओं को खास तौर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अब तक के कार्यों की समीक्षा भी की। इंदौर तथा विदिशा में अच्छी प्रगति के लिए सराहना की। जो जिले इस कार्य में पिछड़े हैं उन्हें प्रगति के निर्देश दिए।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
फार्म‑6 के साथ घोषणा पत्र न लेने का निर्णय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के तहत है, जिसके तहत 7, 8 और 9 अक्टूबर को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह कदम चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और मतदाता पहचान में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उठाया गया है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मतदाता पहचान पत्र के बिना मतदान की संभावना समाप्त हो जाएगी, जिससे चुनावी धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। आम जनता पर इसका असर यह होगा कि मतदाता अपनी पहचान सही ढंग से कर पाएंगे, जिससे चुनाव में विश्वास बढ़ेगा