फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे में दें किसान, टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज होगी शिकायत
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
विदिशा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों के लिए जरूरी सूचना है। जलभराव, आंधी-तूफान, बाढ़, आकाशीय बिजली या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना दर्ज कराना जरूरी है। निर्धारित समय-सीमा के बाद दी गई सूचना मान्य नहीं मानी जाएगी।
---
किसान ऐसे दर्ज कराएं फसल नुकसान की सूचना---
पहला कदम: फसल में प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने के बाद 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराएं।
दूसरा कदम: शिकायत दर्ज कराने के लिए अपना आधार कार्ड नंबर उपलब्ध रखें।
तीसरा कदम: यदि आधार नंबर से बीमा संबंधी जानकारी दर्ज नहीं हो पाती है, तो उस बैंक शाखा से संपर्क करें, जहां से फसल का बीमा कराया गया है।
चौथा कदम: बैंक से अपनी फसल बीमा पॉलिसी नंबर प्राप्त कर उसके आधार पर फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराएं।
पांचवां कदम: किसान ऑनलाइन माध्यम से भी सूचना दर्ज कर सकते हैं—NCIP Portal, Krishi Rakshak Portal या WhatsApp Chatbot नंबर 7065514447।
छठा कदम: सूचना दर्ज होने के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत 10 दिन के भीतर मौके पर पहुंचकर फसल क्षति का सर्वे किया जाएगा।
सातवां कदम: सर्वे में फसल का नुकसान वास्तविक पाए जाने पर शासन के निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुसार पात्र किसान को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
इन माध्यमों से दर्ज कराएं सूचना
टोल फ्री: 14447 NCIP Portal: National Crop Insurance Portal
Krishi Rakshak Portal: कृषि रक्षक पोर्टल
WhatsApp Chatbot: 7065514447
कृषि विभाग ने विदिशा जिले के सभी बीमित किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे की समय-सीमा का इंतजार न करें। नुकसान की जानकारी मिलते ही निर्धारित माध्यम से सूचना दर्ज कराएं, ताकि समय पर सर्वे की कार्रवाई हो सके और पात्र किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।