घर में 90 लाख की ज्वेलरी मिली, फिर भी नहीं लगा टैक्स; ITAT ने सुनाया बड़ा फैसला

घर में 90.59 लाख रुपये की ज्वेलरी मिलने के मामले में ITAT ने अहम फैसला सुनाया है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि घर से ज्वेलरी मिलने मात्र से उसे टैक्सपेयर की संपत्ति नहीं माना जा सकता. ज्वेलरी की ओनरशिप, सोर्स, फैमिली सर्कम्स्टांसेज और डॉक्यूमेंट्स की भी जांच जरूरी है.
निर्मल कुमार अग्रवाल के मामले में पत्नी की ज्वेलरी को उनकी संपत्ति नहीं माना गया है.
📡 स्रोत: NewsData.io