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गाजियाबाद की सोसायटी में गिरेंगे 2 टावर, फ्लैट मालिकों को कितना मिलेगा मुआवजा?

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 31 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
गाजियाबाद की सोसायटी में गिरेंगे 2 टावर, फ्लैट मालिकों को कितना मिलेगा मुआवजा?

घर खरीदने के लिए लोग अपनी जिंदगी की बड़ी कमाई लगा देते हैं. कई बार इसके लिए सालों तक होम लोन की EMI भी चुकानी पड़ती है.

लेकिन अगर जिस सोसायटी में फ्लैट खरीदा है, वहां निर्माण ही गैरकानूनी निकले तो खरीदारों की मुश्किल बढ़ जाती है. गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी का मामला भी कुछ ऐसा ही है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोसायटी में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा आदेश दिया है.

कोर्ट ने दो टावर पूरी तरह गिराने और चार अन्य टावरों की एक्स्ट्रा मंजिलें तोड़ने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही बिल्डर को 25 लाख मुआवजा देने को कहा है.

GDA को भी कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 11 लोगों को 50000- 50000 रुपए देने होंगे.

कौन सा विवाद चल रहा था?

मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद, मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स रेजिडेंशियल सोसायटी का है.

सोसायटी में निर्माण और नक्शे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

निवासियों का आरोप था कि बिल्डर ने स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण किया और कुछ कॉमन एरिया को भी बेच दिया.

सोसायटी की RWA और कुछ फ्लैट मालिकों ने इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था.

उनका कहना था कि बिल्डर ने GDA से निर्माण में बदलाव की मंजूरी लेते समय फ्लैट मालिकों की सहमति नहीं ली. इसके अलावा, तय नक्शे से अलग एक्स्ट्रा मंजिल और टावर बनाए गए.

कौन- कौन से टावर गिरेंगे?

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद GDA की ओर से 18 दिसंबर 2024 को दिए गए तीसरे कंपाउंडिंग आदेश को गैरकानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया.

हाई कोर्ट ने GDA को दो टावर पूरी तरह गिराने का आदेश दिया है. इसके अलावा चार टावरों की दो-दो मंजिलें भी हटाई जाएंगी. आदेश के अनुसार टावर 27 और 28 को पूरी तरह गिराया जाएगा.

वहीं, टावर 16, 17, 18 और 19 की नौवीं और दसवीं मंजिल हटाई जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, टावर 27 और 28 में 80 फ्लैट हैं.

वहीं, बाकि के चार टावरों में गिरने वाल

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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