देश

गुजरात के स्कूलों में बिना इजाजत नहीं मिलेगी एंट्री:उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई, विपक्षी नेता बोले- नाकामी छिपाने की कोशिश

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
गुजरात के स्कूलों में बिना इजाजत नहीं मिलेगी एंट्री:उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई, विपक्षी नेता बोले- नाकामी छिपाने की कोशिश

गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर नया परिपत्र जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश को लेकर पूरी गाइडलाइन्स जारी की है। नए नियम के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

नियमों के उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब राज्य सरकार के इस परिपत्र पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। इसीलिए दिव्य भास्कर की टीम ने इस नए नियम के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर, वकीलों और नेताओं से बात की। शिक्षा मंत्री ने कहा- स्कूलों में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वाजा ने साफ किया कि सरकारी परिपत्र में किसी को भी स्कूल में प्रवेश लेने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

लेकिन प्रवेश केवल प्रिंसिपल या स्कूल प्रमुख की अनुमति मिलने के बाद ही मिल सकेगा। यह परिपत्र बच्चों की प्राइवेसी बनाए रखने, उनके वीडियो रिकॉर्ड होने और मीडिया में प्रसारित होने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। साथ ही इससे स्कूल में बच्चों को शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और सुरक्षित वातावरण भी मिल सकेगा।

इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम, बीएनएस और अन्य कानूनों के तहत, केवल कानून का उल्लंघन करने पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में प्रवेश करने पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। AAP नेता ने कहा- बीजेपी ने सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर दी है

गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि पिछले 30 सालों में बीजेपी ने गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत बिगाड़ दी है और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने अपने निजी स्कूल शुरू कर दिए हैं। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत दुनिया के सामने पेश की, जबकि गुजरात में बीजेपी सरकार इस कानून के जरिए स्कूलों की हकीकत छिपाने की कोशिश कर रही है।

सरकारी स्कूलों की सच्चाई को उजागर होने से रोकने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। बार काउंसिल के जकी शेख ने कहा- पॉक्सो के तहत कार्रवाई गलत गुजरात बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता जकी शेख ने कहा कि परिपत्र के कॉलम नंबर 9 के अनुसार,

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

📰 पूरी खबर पढ़ें (Dainik Bhaskar पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।