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हाईकोर्ट बोला- भारत धर्मनिरपेक्ष देश:BMC दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करे; एक्ट्रेस ने ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की थी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 3 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
हाईकोर्ट बोला- भारत धर्मनिरपेक्ष देश:BMC दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करे; एक्ट्रेस ने ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की थी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC को एक्ट्रेस दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश दिया है। इस वीडियो में दीया ने लोगों से ग्रीन पटाखे जलाने और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की थी। कोर्ट ने कहा- संविधान नागरिकों से धर्मनिरपेक्ष भावना बनाए रखने की अपेक्षा करता है। पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने वाले वीडियो पर राजनीतिक विवाद करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

BMC एक्स हैंडल से हटाया गया था दीया का वीडियो दरअसल, BMC के आधिकारिक X हैंडल और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर दीया मिर्जा का वीडियो रविवार को पोस्ट किया गया था और उसी रात इसे हटा दिया गया। भाजपा नेताओं ने एक्ट्रेस के वीडियो पर आपत्ति जताई थी। भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि हमें त्योहार मनाने का तरीका किसी से सीखने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने पटाखों के खिलाफ अपील करने वालों को 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का हिस्सा बताया। वीडियो हटाए जाने के बाद दीया ने सोशल मीडिया पर लिखा था- कोई पैसे नहीं लिए हैं। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कोर्ट बोला- नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से हम आहत जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने नेताओं की टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई।

जस्टिस कुलकर्णी ने कहा- नेताओं ने कोर्ट के उस पुराने आदेश पर ध्यान दिए बिना टिप्पणी की, जिसमें सभी को जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। बेंच ने कहा कि मिर्जा ने कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक वायु प्रदूषण पर अच्छा मैसेज दिया था। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि दिवाली जाति और धर्म से परे सभी लोग मनाते हैं।

हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि दीया मिर्जा के इस अभियान में शामिल होने पर धार्मिक आधार पर आपत्ति क्यों की गई। बेंच ने कहा कि स्वास्थ्य, प्रदूषण और पर्यावरण की बात करते समय गुटबाजी की कोई जगह नहीं है। मुंबई एकजुटता और अपनापन की भावना से चलती है। किसी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी से इस संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए।

BMC ने दूसरे सेलिब्रिटी के वीडियो नहीं हटाए मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आतिशबाजी को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे। इनके पालन में BMC ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगाई ह

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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