राज्य

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद माइनिंग लीज रद्द

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद माइनिंग लीज रद्द

रायपुर, 6 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रायपुर जिले के आरंग स्थित निस्दा गांव की सभी माइनिंग लीज रद्द कर दी गई है। अवैध खनन और महानदी में मलबा डंप करने के मामले में हाईकोर्ट ने नराजगी जताई थी। एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मामले में दोषी पाए गए सभी पट्टेदारों की माइनिंग लीज रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों और पर्यावरण संरक्षण मंडल को कड़ी निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।