हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पत्नी को सौंपी बेटे की कस्टडी

मां-बाप के बीच के विवाद में हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। पुलिस विभाग में कार्यरत पति को सप्ताह में दो दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बेटे से मिलने की रहेगी छूट।
📡 स्रोत: NewsData.io

मां-बाप के बीच के विवाद में हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। पुलिस विभाग में कार्यरत पति को सप्ताह में दो दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बेटे से मिलने की रहेगी छूट।
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