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हाईकोर्ट बोला-TMC का ममता गुट बैंक अकाउंट इस्तेमाल न करे:इनमें ₹804 करोड़, पहले कोर्ट ने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की अनुमति दी थी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 27 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
हाईकोर्ट बोला-TMC का ममता गुट बैंक अकाउंट इस्तेमाल न करे:इनमें ₹804 करोड़, पहले कोर्ट ने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की अनुमति दी थी

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट को चार बैंक खाते चलाने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपए जमा हैं और पुलिस ने इनसे निकासी पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी राहत देने से उसके पहले के आदेश का असर खत्म हो जाएगा।

उस आदेश में राजनीतिक दल के रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की अनुमति दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी। कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष बताते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। खबर अपडेट हो रही है...

📡 स्रोत: NewsData.io

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