हापुड़ में राशन कार्ड के नियम बदले:नई यूनिट जोड़ने के लिए ई-केवाईसी जरूरी, 5 साल तक के बच्चों को मिलेगी छूट
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →हापुड़ में राशन कार्ड बनवाने और उसमें नई यूनिट जोड़ने की प्रक्रिया में सरकार ने बदलाव किया है। अब नया राशन कार्ड या नई यूनिट मंजूर होने के बाद तुरंत पात्रता सूची में शामिल नहीं होगी। पहले उसे ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची में रखा जाएगा। इसके बाद आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से जानकारी भेजी जाएगी।
DSO डॉ सीमा बालियान के मुताबिक इस नई व्यवस्था के तहत ड्राफ्ट सूची में शामिल सभी नए सदस्यों की ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। परिवार के सदस्य किसी भी नजदीकी उचित दर विक्रेता (एफपीएस) की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही राशन कार्ड या नई यूनिट को पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा।
जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनके नाम पात्रता सूची में नहीं दिखेंगे। सरकार ने 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस उम्र के बच्चों की ई-केवाईसी कराना जरूरी नहीं होगा। माता की ई-केवाईसी पूरी होने के बाद बच्चे को माता के साथ पात्रता सूची में शामिल किया जा सकेगा।
नई जोड़ी गई 0 से 5 साल की यूनिट को भी बिना ई-केवाईसी पात्रता सूची में शामिल किया जा सकेगा। हालांकि, आवेदन करते समय बच्चे का अंग्रेजी में नाम, लिंग, आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना जरूरी होगा। ड्राफ्ट राशनकार्ड की सूची विभाग के लॉगिन पर मिलेगी। इसमें हर नई यूनिट की ई-केवाईसी की स्थिति अलग से दिखेगी।
ई-केवाईसी से जुड़ी शिकायतों को निपटाने का इंतजाम भी इसी सूची के जरिए किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ.
सीमा बालियान ने राशन कार्डधारकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि नई यूनिट जुड़ने के बाद ड्राफ्ट सूची में नाम आने पर सभी योग्य सदस्यों की ई-केवाईसी नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर जरूर करवाएं। इससे पात्रता सूची में नाम शामिल होने के बाद उन्हें अनाज का लाभ मिल सकेगा।
📡 स्रोत: NewsData.io