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ज़िला में 22 अगस्त को विशेष लोक अदालत तथा 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत की जाएगी आयोजित

लेखक: AIR Shimla अंतिम अपडेट: 18 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति

अगस्त 18, सोलन (हिमाचल प्रदेश): ज़िला में 22 अगस्त को विशेष लोक अदालत तथा 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत की जाएगी। आयोजित ज़िला सोलन के न्यायालयों में लम्बित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 22 अगस्त को विशेष लोक अदालत तथा 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत सिंह नेगी ने दी। प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि 22 अगस्त को में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों को निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 सितम्बर को प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लम्बित मामलों का भी दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। प्रशांत सिंह नेगी ने पात्र वादकारियों से आग्रह किया कि लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करवाएं और समय व धन की बचत करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा कम समय, कम खर्च और बिना जटिल कानूनी औपचारिकताओं से किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय, सरल प्रक्रिया, न्यूनतम खर्च और दोनों पक्षों की सहमति से स्थाई समाधान का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए ज़िला विधिक प्राधिकरण सोलन के कार्यालय दूरभाष नम्बर 01792-220713 या टोल फ्री नम्बर 15100 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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