ईपीएफओ की वेतन सीमा बढ़कर 25 हजार
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ईपीएफओ ने अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है। 17 सितंबर 2026 से लागू प्रावधान से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
जयपुर, 25 सितम्बर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए निर्धारित वेतन सीमा में बढ़ोतरी की है। अब यह सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। नया प्रावधान 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया है।
इस बदलाव के बाद 15 हजार रुपये से अधिक और 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी भी ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आ सकेंगे। इससे देशभर में करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को पहली बार ईपीएफओ कवरेज मिलने की उम्मीद है।
जयपुर के ज्योति नगर स्थित ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं राजस्थान प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि नए प्रावधान के तहत पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI) का लाभ भी मिलेगा।
उन्होंने बताया कि वेतन सीमा में बढ़ोतरी का उद्देश्य अधिक संख्या में पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाना है। नए प्रावधान से निजी क्षेत्र में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को भी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा से जुड़े लाभ प्राप्त हो सकेंगे, जो अब तक निर्धारित वेतन सीमा के कारण अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज से बाहर थे।
होल्ड बाइट -1- अजीत कुमार अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी राजस्थान।