IRCTC केस में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय
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सितंबर 10, नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरोपी हैं।
मामले में सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स और लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी भी आरोपी हैं।
यह मामला यूपीए-1 सरकार में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं।
आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों के संचालन का ठेका सुजाता होटल्स को दिया गया था और ठेका देने में नियमों में हेराफेरी की गई।
आरोप है कि इस अनियमितता के बदले पटना की कीमती जमीन बेहद कम कीमत पर ऐसी कंपनी के जरिए हासिल की गई, जिसका संबंध लालू यादव परिवार से था।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि जमीन का लेन-देन कथित अपराध से हासिल रकम को छिपाने और उसका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया का हिस्सा था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं थी।
अदालत ने यह भी कहा कि लारा प्रोजेक्ट्स को मिला लाभ लालू यादव की भूमिका पर संदेह पैदा करता है।
आरोप तय होने के बाद अब मामले में मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
लालू यादव परिवार ने बीते साल अक्टूबर में अदालत में पेश होकर मुकदमे का सामना करने की बात कही थी।
मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय होने की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये हैं। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रमुख राजनेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करता है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत मिलें, जिससे चुनावी माहौ