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इस्लामिक वक्ता जर्जिस अंसारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप:मुजफ्फरनगर में अधिवक्ता ने SSP से की FIR, NSA कार्रवाई की मांग

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
इस्लामिक वक्ता जर्जिस अंसारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप:मुजफ्फरनगर में अधिवक्ता ने SSP से की FIR, NSA कार्रवाई की मांग

मुजफ्फरनगर में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। जिला बार संघ के अधिवक्ता गुलाब सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर संबंधित वक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध भी किया है।

अधिवक्ता गुलाब सिंह के मुताबिक, 22 जुलाई 2026 को बिहार के कटिहार जिले में आयोजित एक सभा में जर्जिस अंसारी उर्फ मुल्ला जर्जिस ने हिंदू धर्म के आराध्य देवी-देवताओं, विशेष रूप से भगवान शिव और ब्रह्मा जी को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

शिकायतकर्ता ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह हिंदू धर्म को मानते हैं और कथित टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उनका आरोप है कि यह सामान्य बयान नहीं था, बल्कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में तनाव पैदा करने के उद्देश्य से दिया गया।

हालांकि, कथित बयान का वास्तविक संदर्भ और वीडियो की प्रमाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही इन आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने का दावा शिकायत में कहा गया है कि सभा के दौरान दिए गए कथित बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया चैनलों पर साझा किया गया।

अधिवक्ता ने पुलिस से कथित वीडियो के मूल स्रोत का पता लगाने, इसे अपलोड करने वाले व्यक्ति और इसे आगे प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने वीडियो की तकनीकी जांच कर यह भी पता लगाने का अनुरोध किया है कि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई।

धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप शिकायतकर्ता का कहना है कि धार्मिक विषयों पर इस तरह की कथित आपत्तिजनक सामग्री के सोशल मीडिया पर प्रसार से विभिन्न समुदायों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। उन्होंने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

साथ ही, सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटवाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। पहले भी आपत्तिजनक बयान देने का दावा अधिवक्ता गुलाब सिंह ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि संबंधित वक्ता पूर्व में भगवान श्रीकृष्ण को लेकर भी कथित आपत्तिजनक बयान दे चुका है।

प्रार्थना पत्र में लखनऊ के हजरतगंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने वाराणसी की अदालत से दुष्कर्म के एक मामले में संबंधित व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने का दावा भी किया है। इन दोनों दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

संबंधित अभिलेख और पुलिस जांच के बाद ही इनकी सत्यता स्पष्ट हो सकेगी। NSA के तहत कार्रवाई की भी मांग अधिवक्ता ने एसएसपी से पूरे मामले की जांच कर आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ लागू आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध भी किया है। इसके अलावा कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले लोगों और चैनलों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

सीएम और डीजीपी को भी भेजी शिकायत की कॉपी अधिवक्ता ने अपनी शिकायत की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को भी भेजी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस स्तर से आरोपों की पुष्टि होना बाकी है।

जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित बयान किस संदर्भ में दिया गया, वीडियो वास्तविक है या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किन कानूनी धाराओं में कार्रवाई बनती है।

📡 स्रोत: NewsData.io

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