IWT: सिंधु जलसंधि से निकलने से भारत को रोक नहीं सकते अंतरराष्ट्रीय कानून, पाकिस्तान की बोलती बंद? समझें
Indus Water Treaty: कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन में न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्यवाही अभी भी लंबित है। यह कार्यवाही भारत की रातले और किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं से जुड़ी है और इसे सिंधु जल संधि के आर्टिकल IX और एनेक्ज़र F के तहत शुरू किया गया था। लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है।
📡 स्रोत: NewsData.io