अपराध

जबलपुर- त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 5 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
जबलपुर- त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज

जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला बुधवार को सुनाते हुए गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि गिरिबाला सिंह ने कोई अपराध नहीं किया है और उन पर लगाए गए दहेज प्रताड़ना के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद चौट्स का हवाला देते हुए कहा कि मृतका के विवाद केवल पति तक सीमित थे, सास के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं है, साथ ही यह दावा भी किया कि त्विषा अवसाद से जूझ रही थीं। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने अदालत को यह भरोसा और वादा दिलाया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, वे तय की गई सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करेंगी और उनके फरार होने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

दूसरी तरफ, सीबीआई और मृतका के परिजनों के वकीलों ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि गिरिबाला सिंह एक पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के नाते बेहद रसूखदार और प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आती हैं। घटना के बाद उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और समानांतर जांच चलाने तक का प्रयास किया था, ऐसे में रिहा होने पर वे गवाहों और तफ्तीश को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले के समग्र तथ्यों, आरोपों की गंभीरता, मृतका की मौत से ठीक पहले की परिस्थितियों, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने टिप्पणी की कि मामले में आगे की जांच अभी जारी है और महत्वपूर्ण फॉरेंसिक और डिजिटल जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से साफ इनकार कर दिया।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।